National Family Benefit Scheme: केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर गरीबों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करती है. इसी दिशा में सरकार ने एक शानदार योजना की शुरुआत की है जिसका नाम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है. आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है जिसके तहत राज्य के पात्र नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाता है.
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत राज्य के पात्र लाभार्थी परिवारों को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. आज हम आपको इस आर्टिकल में नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे. इसी के साथ हम आपको इस आर्टिकल में कुछ क्विक लिंक्स भी शेयर करेंगे ताकि आप बिना किसी समस्या के नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत आवेदन कर पाए.
Overview of National Family Benefit Scheme
योजना का नाम | National Family Benefit Scheme |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
National Family Benefit Scheme क्या है?
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम को शुरू किया है. इस योजना के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जिन गरीब परिवारों के मुख्य की मृत्यु हो जाती है उन परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है. गरीब परिवारों में मुखिया के अलावा कमाने वाला कोई नहीं होता है जिसके वजह से मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है.
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Eligibility of National Family Benefit Scheme
- National Family Benefit Scheme का लाभ परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मिलेगा.
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
- जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ मिलेगा.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की सालाना आय ₹56000 और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय ₹40000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हुई हो तभी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
How to Apply Online in National Family Benefit Scheme
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है.
- नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर विजिट करना है.
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा.
- होम पेज पर आने के बाद आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है.
- इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि ध्यान पूर्वक दर्ज करना है.
- सभी जानकारी का विवरण दर्ज करने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
- अब आपको Submit Button पर क्लिक करना होगा.
उपरोक्त सभी स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करके आप आसानी से नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे.
सारांश
आज हमने आपको इस आर्टिकल में बताया है कि आप किस प्रकार से National Family Benefit Scheme में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर और हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करके आसानी से घर बैठे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत आवेदन कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे. उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा. यदि ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरुर करें और हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे.
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