Nishulk Boring Yojana 2023: हमारे देश के किसानो को सिंचाई करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. किसानों के पास बोरिंग की सुविधा नहीं होने के कारण वे अपनी फसल की सिंचाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निशुल्क बोरिंग योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों के खेतों में बोरिंग की व्यवस्था करेगी जिसके माध्यम से किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी.
सही ढंग से सिंचाई करने से फसल की पैदावार अच्छी होगी. यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं तो आपको इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Nishulk Boring Yojana का उद्देश्य, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान करेंगे.
Nishulk Boring Yojana क्या है?
लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में Nishulk Boring Yojana को शुरू किया गया था. इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की व्यवस्था की जाती है. पंपसेट की व्यवस्था के लिए किसान बैंक से ऋण भी ले सकते हैं. इस योजना का लाभ किसानों का तभी दिया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है. इससे कम जोत वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा. 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान समूह बनाकर निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं.
Overview of Nishulk Boring Yojana
योजना का नाम | Nishulk Boring Yojana 2023 |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
उद्देश्य | निशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | minorirrigationup.gov.in |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Nishulk Boring Yojana का उद्देश्य
निशुल्क बोरिंग योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है. बोरिंग की व्यवस्था हो जाने के बाद किसान अपने खेतों में सिंचाई सही ढंग से कर पाएंगे जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी. फसल अच्छी होने के कारण वे अपनी फसल को अच्छी कीमत में बेच पाएंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा. इस योजना के माध्यम से किसानों को पानी की कमी की समस्या से भी राहत मिलेगी.
Benefits and Features of Nishulk Boring Yojana
- किसानों को सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में निशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया है.
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु और सीमांत किसानों को सरकार बोरिंग की सुविधा प्रदान करेगी.
- पंपसेट की व्यवस्था करने के लिए किसान इस योजना के तहत ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लघु और सीमांत कृषकों के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए. इससे कम जोत सीमा वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
- जिन किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम जोत है वह समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- इस योजना के अंतर्गत जोत सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु और सीमांत किसानों के लिए लागू नहीं की गई है.
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Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
किसानो की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
Nishulk Boring Yojana के तहत लाभार्थियों का चयन
- इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा.
- जो किसान पहले किसी सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कर रहे थे उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
- असिंचित भूमि वाले किसानों की सूची तैयार की जाएगी जिस पर इस योजना के तहत खास ध्यान दिया जाएगा.
Eligibility of Nishulk Boring Yojana
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ दिया जाएगा.
- निशुल्क बोरिंग योजना के लिए आवेदक किसान होना चाहिए.
- न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- 0.2 हेक्टेयर जोत से कम वाले किसान समूह बनाकर लाभ उठा सकते हैं.
- पहले किसान किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए तभी उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा.
- अब आपको इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा.
- इसके बाद आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि का विवरण दर्ज करना होगा.
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा.
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र को नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जाकर जमा करवा देना होगा.
- इस प्रकार आप निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा.
- इस प्रक्रिया के बाद आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे.
Contact Details
Address- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
Phone Number- 2286627 / 2286601 / 2286670
Fax- 2286932
Email ID- milu-up@nic.in
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