Shishu Hitlabh Yojana 2023: आज हम आपको इस आर्टिकल में शिशु हित लाभ योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार नागरिकों की सहायता करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करती है. इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में काफी सुधार आता है. शिशु हित लाभ योजना के माध्यम से श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पोस्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी.
यदि आप भी Shishu Hitlabh Yojana के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से शिशु हित लाभ योजना का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और योजना में आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.
Shishu Hitlabh Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए शिशु हित लाभ योजना को शुरू किया है. राज्य के जो श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु को इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार दिया जाएगा. जब तक नवजात शिशु 2 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे पोस्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी.
श्रमिकों के अधिकतम 2 बच्चों को शिशु हितलाभ योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त लाभार्थी को लड़का होने पर ₹10000 और लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से साल में एक बार प्रदान किए जाएंगे. इस योजना में आवेदन करके श्रमिकों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है. इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चे भी स्वस्थ रह पाएंगे.
Overview of Shishu Hitlabh Yojana
योजना का नाम | Shishu Hitlabh Yojana 2023 |
किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in |
साल | 2023 |
आवेदन का प्रकार | Online/offline |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
Shishu Hitlabh Yojana का उद्देश्य
श्रमिकों के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने इस योजना को शुरू किया है. Shishu Hitlabh Yojana के माध्यम से बच्चे की आयु 2 वर्ष की होने तक सरकार द्वारा पोस्टिक आहार प्रदान किया जाएगा. इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में आर्थिक सुधार आएगा. शिशु हित लाभ योजना के माध्यम से श्रमिक चिंता मुक्त होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे. पौष्टिक आहार प्राप्त होने से श्रमिकों के बच्चों का बेहतर विकास होगा और वह स्वस्थ रहेंगे.
Benefits and Features of Shishu Hitlabh Yojana
- श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशु हित लाभ योजना को शुरू किया है.
- इस योजना के माध्यम से भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पोस्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी.
- नवजात शिशु की आयु 2 वर्ष होने तक सरकार द्वारा पोस्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी.
- श्रमिकों के अधिकतम 2 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लड़का होने पर ₹10000 और लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से 1 वर्ष में एक बार प्रदान किए जाएंगे.
- दूसरे वर्ष में इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को शिशु के जीवित होने का प्रमाण देना होगा.
- संबंधित विकास खंड कार्यालय में जाकर परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा करा सकता है.
- शिशु हित लाभ योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को भी पोस्टिक आहार प्राप्त हो पाएगा और वह स्वस्थ रह पाएंगे.
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे.
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Eligibility
- शिशु हित लाभ योजना में आवेदन करने के लिये आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक ही Shishu Hitlabh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- एक परिवार के केवल 2 बच्चों को ही इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी और लाभ प्रदान किया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
Shishu Hitlabh Yojana में आवेदन कैसे करें?
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रसव के 1 साल के अंदर आपको निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में जाना होगा.
- वहां जाकर आपको खंड विकास अधिकारी से Shishu Hitlabh Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें.
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करवा देना होगा जहां से आपने आवेदन फॉर्म लिया है.
- इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से शिशु हित लाभ योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा पाएंगे.
सारांश
आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से शिशु हित लाभ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए इस योजना को शुरू किया है. ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाकर इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है. आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर और हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा पाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल आपको बेहद पसंद आया होगा. इस आर्टिकल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहे.