Death Certificate Online Apply: हमारे देश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है. भारत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है. मृतक के परिवार वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन किया जा सकता है. यदि आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा. इस आर्टिकल में आज हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताने जा रहे हैं.
Death Certificate Online Apply
मृतक के परिवार द्वारा Death Certificate बनवाया जाता है. यह एक सरकारी दस्तावेज होता है. इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का कारण आदि जानकारी दर्ज होती है. मृत्यु प्रमाण पत्र देश के हर नागरिक को बनवाना अनिवार्य है. मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को दी जा सकती है. मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है.
यह प्रमाण पत्र बीमा क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार वालों को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होता है. यह भुगतान राशि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है. Death Certificate बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सरकारी कार्यालय में जाना होगा और आप घर बैठे भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Overview of Death Certificate
योजना का नाम | Death Certificate Online Apply |
किस ने लांच की | भारत सरकार |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
उद्देश्य | मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना |
साल | 2023 |
Death Certificate Online Apply का उद्देश्य
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक मृतक नागरिक का ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. इससे आपके समय और धन दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी.
परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है. आज के समय में मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसके माध्यम से मृतक के परिवार वाले बीमा क्लेम करने या किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
Death Certificate के लाभ और विशेषताएं
- इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का कारण आदि की जानकारी होती है.
- मृतक के परिवार वालों या रिश्तेदारों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
- यह एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है.
- भारत में अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
- हर धर्म के नागरिक को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा.
- मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक के परिवार वालों द्वारा मृतक की संपत्ति और बीमा क्लेम करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है.
- भारत में यदि किसी मृतक के परिवार वाले 21 दिन के अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा.
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार वालों को एक निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान करना होता है.
- मृत्यु प्रमाण पत्र की शुल्क राशि अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई है.
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं.
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आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए.
- मृतक का राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
Online Process for Death Certificate
- सबसे पहले आपको अपने राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.
Offline Process for Death Certificate
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको जिला कार्यालय में जाना होगा.
- वहां पर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इस फॉर्म में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करके महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
- इसके बाद इस फॉर्म को जिला कार्यालय में ही जमा कराना होगा.
- इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. आपको इस दिए हुए रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा.
- आप इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से पंजीकरण की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
Death Certificate बनवाने के लिए सभी राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट
आंध्र प्रदेश | यहां क्लिक करें |
अरुणाचल प्रदेश | यहां क्लिक करें |
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