Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023: किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है. कई बार किसान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण कई किसानों की मृत्यु भी हो जाती है. सरकार द्वारा किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को ₹500000 का मुआवजा देगी.
इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान दुर्घटना के बाद विकलांग हो जाता है तो 60% से अधिक दिव्यांगता पर सरकार ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य, पात्रता और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे.
Krishak Durghatna Kalyan Yojana क्या है?
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को किसानों के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी. जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं. उन किसानों को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग दो करोड़ किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
Overview of Krishak Durghatna Kalyan Yojana
योजना का नाम | Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य
Krishak Durghatna Kalyan Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कृषि ही किसानों की आजीविका का साधन होती है. यदि किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत किसी भी किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को सरकार ₹500000 तक का मुआवजा प्रदान करेगी. राज्य के सभी किसानों द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है.
Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत कौन-कौन से दुर्घटनाएं शामिल है?
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरना
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा आदि के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- हत्या, आतंकवादी हमला, लूट, डकैती, मारपीट आदि में होने वाली दुर्घटना
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि
- यदि किसानों को दुर्घटना के कारण दोनों हाथ पैर अथवा दोनों आंखें की खेती होती है तो सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- एक आंख तथा एक पैर की क्षति होने पर 50% वित्तीय सहायता.
- मृत्यु होने की स्थिति या पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति पर 100% वित्तीय सहायता.
- 50% से अधिक और 100% से कम स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में 50% वित्तीय सहायता.
- 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता की स्थिति में 25% वित्तीय सहायता.
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Eligibility of Krishak Durghatna Kalyan Yojana
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही दिया जाएगा.
- जिन किसानों के पास खेती के लिए स्वयं की भूमि नहीं है और वे दूसरों की भूमि में कार्य करते हैं. उन किसानों को और उनके आश्रितों को भी इस योजना का पात्र माना जाएगा.
- 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले किसानों को ही लाभ का पात्र माना जाएगा.
- जो किसान दुर्घटना में विकलांग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- पंजीकृत निजी पत्ते के लिए प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
- आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना होगा.
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करा देना होगा.
- दुर्घटना होने के डेढ़ महीने की अवधि के अंदर आवेदन फॉर्म भरा जाना चाहिए.
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जिला कलेक्टर के पास जाना होगा.
- वहां पर आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जिसमें आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को तहसील में जमा करवा देना होगा.
- इसके बाद अधिकारियों द्वारा घटना और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
- जांच पूरी हो जाने के बाद किसान एवं किसान के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी.