National Pension Scheme 2023: केंद्र सरकार और राज्य सरकार नागरिकों को पेंशन देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है. भारत सरकार द्वारा National Pension Scheme की शुरुआत की गई है. यह एक अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है. इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों को बचत की आदत को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आप भी इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से National Pension Scheme की विशेषताएं, लाभ, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पात्रता मापदंड और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी बताएंगे.
National Pension Scheme क्या है?
यह एक प्रकार की सरकारी अनुदान योजना है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना को 2004 में सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था लेकिन बाद में 2009 से इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है. वर्तमान समय में इस योजना के माध्यम से सभी श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन खाते में अंशदान देकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.
इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा जमा की जाने वाली बचत राशि में कर्मचारी के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा जमा की गई बचत राशि को सेवानिवृत्ति के पहले भी निकालने की सुविधा प्रदान की गई है और शेष राशि को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय के रूप में प्रदान की जाएगी.
Overview of National Pension Scheme
योजना का नाम | National Pension Scheme |
आरम्भ की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना |
लाभ | पेंशन के रुप में नियमित आय |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.npscra.nsdl.co.in |
National Pension Scheme का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई National Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय के रूप में पेंशन प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर पेंशन खाते में निवेश करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. इससे अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना के माध्यम से निवेशक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेंगे.
National Pension Scheme की नई अपडेट
इस योजना को पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण पहले केवल भौतिक रूप में किया जाता था और केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी अथवा सरकार के नोडल द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से पूर्ण किया जाता था. अब इस योजना का पंजीकरण के कार्य के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया जा रहा है
जिसके माध्यम से कर्मचारी इस योजना के लिए ऑनलाइन अकाउंट खोल सकेंगे. यह ऑनलाइन प्रक्रिया e-NPS के नाम से प्रचलित की जाएगी. इसकी मेजबानी सीआरएफ द्वारा होगी. इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी अपना पंजीकरण स्वयं कर सकेंगे और इस योजना के लिए अपना योगदान भी प्रदान कर सकेंगे.
National Pension Scheme के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश
- इक्विटी
- कॉरपोरेट डेट
- गवर्नमेंट सिक्योरिटी
- अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत खाते के प्रकार
National Pension Scheme के अंतर्गत 2 प्रकार के खाते होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं.-
टीयर – 1. यह पेंशन खाते के रूप में काम करता है. इस खाते में ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे समय से पूर्व निकालने की अनुमति नहीं होती है. ग्राहक इस खाते में जमा किए गए पैसों को योजना से बाहर हो जाने के बाद ही निकाल सकते हैं. इस खाते को खुलवाने के लिए टियर-2 खाते का खुलवाना अनिवार्य होगा.
टीयर – 2. यह एक प्रकार के निवेश खाते के रूप में काम करता है. इस खाते में ग्राहक को किसी भी समय और कितनी राशि भी जमा कराने और निकालने की अनुमति प्राप्त होती है. यह खाता खुलवाने के लिए उम्मीदवारों को टियर-1 खाते का धारक होना आवश्यक है. इस खाते को ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार खुलवा सकते हैं.
National Pension Scheme के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- National Pension Scheme में निवेश की न्यूनतम राशि ₹6000 निर्धारित की गई है.
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पेंशन बचत खाते में जमा की गई राशि को सेवानिवृत्ति से पहले 60% तक की राशि निकाल सकता है और शेष राशि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है.
- National Pension Scheme के तहत निवेशकों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी पेंशन बचत खाते में योगदान प्रदान किया जाता है.
- इस योजना के अंतर्गत निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर निवेश कर सकता है.
- लाभार्थी यदि Annuity की खरीद में निवेश करता है तो उसे कर में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाएगी.
- लाभार्थी इस योजना के माध्यम से सेक्शन 80CCE के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त डिडक्शन का क्लेम कर सकता है.
- इस योजना के अंतर्गत यदि निवेशक निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके पेंशन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और इस फ्रीज हुए अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए लाभार्थियों को ₹100 की पेनल्टी देनी होगी.
- पहले इस योजना के अंतर्गत 10 फीसदी का आंशिक योगदान करना होता था इसे बढ़ाकर सरकार ने 14 फीसदी कर दिया है.
- यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो उसकी पेंशन राशि उसके नॉमिनी को प्रदान की जाएगी.
- निवेशक इस योजना के तहत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं.
- निवेशकों को इस योजना के तहत 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है. इस नंबर की मदद से निवेशक अपने लेनदेन कर सकते हैं.
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राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सेक्टर
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- कॉर्पोरेट
- देश के सभी नागरिक
- राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ N.R.I. भी प्राप्त कर सकते हैं.
National Pension Scheme की पात्रता मानदंड
- National Pension Scheme के तहत निवेशक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
- इस योजना में रेजिडेंट एवं नॉन रेजिडेंट दोनों नागरिक निवेश कर सकते हैं.
- निवेशक स्थाई रूप से भारतीय निवासी होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
विड्रोल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
- पीआरएएन कार्ड
- एक कैंसिल चेक
National Pension Scheme में खाता खोलने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की खोज करनी होगी.
- इसके बाद आपको सब्सक्राइब आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
- सब्सक्राइब आवेदन पत्र में आपसे पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी और इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मे केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करा देना होगा.
- इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिसकी मदद से आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
- इसके बाद आपको अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी. इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें आपकी पेमेंट डीटेल्स होगी.
ऑनलाइन खाता खोलने की प्रक्रिया
टीयर 1
- सबसे पहले आप National Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा.
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी साथ ही आपको अकाउंट टाइप में टायर 1 ओनली सिलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें.
- अब आपकी इस स्क्रीन पर कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा.
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आदि दर्ज करनी होगी.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक ई-साइन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करके सबमिट कर देना होगा.
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक ड्रॉपडाउन बॉक्स खुल जाएगा.
- इस बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक लॉगइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- इस आवेदन फॉर्म में आपको आवश्यक जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, पता, कैप्चा कोड आदि दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे.
टायर वन और टायर टू
- सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के लिंक पर क्लिक करना होगा और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा. इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक
- दर्ज करने होंगे. इसके साथ ही आपको अकाउंट टाइप के ऑप्शन में टायर वन और टायर टू सिलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना होगा.
- अब आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सभी जानकारी जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आदि दर्ज करना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक ई-साइन फॉर्म खुलेगा.
- इस फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.