Palanhaar Yojana 2023: सरकार ने अनाथ बच्चों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम पालनहार योजना है. इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे. पालनहार योजना के माध्यम से हर अनाथ बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक ₹500 हर महीने प्रदान किए जाएंगे. पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Palanhaar Yojana का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और योजना में आवेदन करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.
Palanhaar Yojana क्या है?
अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई Palanhaar Yojana के तहत अनाथ बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी. अनाथ बच्चों को भोजन, शिक्षा आदि समय पर नहीं मिल पाते हैं. अनाथ बच्चे माता-पिता नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं. इन समस्याओं को खत्म करने के लिए ही सरकार ने पालनहार योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से पालनहार में रहने वाले बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे. पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे.
Overview of Palanhaar Yojana
योजना का नाम | Palanhaar Yojana 2023 |
वर्ष | 2023 |
आरम्भ की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो को शिक्षा के अवसर प्रदान करना |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Palanhaar Yojana का उद्देश्य
Palanhaar Yojana का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और बेहतर लालन-पालन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. आर्थिक सहायता प्राप्त करके अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे. इस योजना के माध्यम से उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. अनाथ बच्चों को सरकार वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए ₹2000 की सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान करेगी.
Palanhaar Yojana के तहत बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि
- पालनहार में रहने वाला बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसे 18 वर्ष के होने तक सरकार हजार रुपए हर महीने प्रदान करेगी.
- हर अनाथ बच्चे को इस योजना के तहत 5 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे.
- 2 वर्ष की आयु में अनाथ बच्चों को आंगनवाड़ी और 6 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल में भेजना आवश्यक है.
Benefits and Features of Palanhaar Yojana
- राजस्थान सरकार ने Palanhaar Yojana को अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू किया है.
- इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को ₹500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे.
- अनाथ बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक हर महीने ₹1000 प्रदान किए जाएंगे.
- अनाथ बच्चों को सरकार द्वारा कपड़े, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए हर साल ₹2000 की सहायता राशि दी जाएगी.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को किसी भी सरकारी कार्यालय या दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी. घर बैठे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से इस योजना में आवेदन किया जा सकता है.
- इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे.
- इस योजना पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नियंत्रण द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा.
- जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है उन अनाथ बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाएगा.
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Eligibility of Palanhaar Yojana
- Palanhaar Yojana का लाभ केवल राजस्थान के स्थाई निवासियों को ही दिया जाएगा.
- 1.20 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले पालनहार परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी और 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है.
Palanhaar Yojana में किन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी?
- अनाथ बच्चे
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
श्रेणी वार बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे के माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चों के लिए पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के 3 बच्चों के लिए विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों के लिए दण्डादेश की प्रति
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चों के लिए तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे के लिए 40% या अधिक निशक्तता के प्रमाण के प्रति
- नाता जताने वाली माता के 3 बच्चों के लिए नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय का प्रमाण पत्र
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- एचआईवी/एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए एआरटी सेंटर द्वारा जारी एआरडी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
Palanhaar Yojana में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता
- पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- पालनहार का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- भामाशाह कार्ड
पालनहार योजना में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस एंपावरमेंट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट पर विजिट करके आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा और इसका प्रिंट निकाल लेना होगा.
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सही आवश्यक जानकारी दर्ज करके मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
- फॉर्म सही तरीके से और पूरा भर जाने के बाद आपको इस फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी या जन सेवा केंद्र में जमा करवा देना होगा.
- इस प्रकार आप पालनहार योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे.
Palanhaar Yojana में भुगतान की स्थिति कैसे देखें
- सबसे पहले सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply Online /E Services के सेक्शन में Palanhar Payment Status के विकल्प पर क्लिक करें.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नवीनतम पेज प्रदर्शित होगा जिसमें आपको पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करके Get Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी.
एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय अधिकारिता की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा .
- होम पेज पर आपको स्कीम लिंक के विकल्प पर क्लिक करके पालनहार योजना का चयन करना होगा.
- अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा जिसमें एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा.
- इस आवेदन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना होगा.
- प्रिंट निकाल लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करके अपने आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
- और फिर इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को जिला अधिकारी के पास या संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करवा देना होगा.
एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें?
- एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- वेबसाइट के होम पेज पर स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद पालनहार योजना एंड बेनिफिशरीज इनफार्मेशन के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपको पालनहार योजना एंड बेनिफिशरीज इनफार्मेशन (नो अबाउट योर एप्लीकेशन स्टेटस ) के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा.
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन स्टेटस या पेमेंट स्टेटस में से किसी एक का चयन करके भुगतान वर्ष और आवेदन क्रमांक / SRDR नंबर दर्ज करना होगा.
- संपूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.