Supreme Court Verdict Controversy 2023: दोस्तों, अगर आप एक बीएड डिग्री धारक है तो आपके लिए एक बहुत ही अहम् जानकारी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जारी किया गया हैं जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो बीएड डिग्री धारक है और प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से BED BSTC Controversy को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है इसके अनुसार अब बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते है |
Supreme Court Verdict on BED BSTC Controversy इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में पूरी जानकारी आप इस आर्टिकल में बताया गया हैं | तो आइये इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लिए गए फैसले के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नीचे पुरे विस्तार से बताया गया है, इसके लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े |
Supreme Court Verdict Controversy 2023 Overview
Post Name | Supreme Court Verdict on BED BSTC Controversy |
Post Date | 13/08/2023 |
Post Type | BED vs BSTC |
Controversy | BED BSTC Controversy |
Judgement Date | 11/08/2023 |
Official Website | Click Here |
बीएड डिग्रीधारी को बड़ा झटका अब नहीं कर सकेगे आवेदन | Big Judgement On B.ED Degree |
Supreme Court Verdict on BED BSTC Controversy के तहत 11 अगस्त 2023 को भारत के सर्वोच्चय न्यायलय के तरफ से देश में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही अहम फैसला लिया गया है | जिसके मुताबिक़ ऐसे व्यक्ति जिनके पास बीएड की डिग्री है वो अब प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के तहत आवेदन नहीं कर सकते है | इसके तहत बीएड डिग्रीधारी मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चो को पढ़ाने के लिए उनकी भर्ती नहीं की जाएगी | इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में पूरी जानकारी निचे विस्तार में दी गयी है |
Supreme Court Verdict on BED BSTC Controversy Paper Notice
बीएड डिग्रीधारी अब नहीं बन पायेगे प्राथमिक शिक्षक
नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायायलय के अनुसार Supreme Court Verdict on BED BSTC Controversy के तहत शुक्रवार को कहा की बीएड डिग्री के आधार पर अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सकते है | समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जनकारी के अनुसार कोर्स ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 30 मई , 2018 को जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया | इस अधिसूचना में प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 (पांचवीं कक्षा) शिक्षको की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारको को भी योग्य माना था |
अब प्राथमिक शिक्षक के लिए इस योग्यता वाले धारक की होगे नियुक्ति
दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायायलय के तरफ से ये माना गया की प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चो को पढ़ने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होगे | इसलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (बीएसटीसी) यानी की डीएलएड समकक्ष वाले डिग्री धारको को ही योग्य माना जायेगा |
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सारांश
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