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Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam Online Complain – बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम

Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam Online Complain: सरकार के कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आम नागरिकों की बात नहीं सुनते हैं और उन्हें परेशान करते हैं. यदि आपको भी किसी विभाग द्वारा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. आप Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा और वे सरकारी विभाग द्वारा होने वाले शोषण से बच पाएंगे. Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam की पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे जिसके लिए इसे पूरा पढ़ें. आर्टिकल के अंत में आपको कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे ताकि आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें.

Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam Online Complain

Overview of Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam

Name of Post:- Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam Online Complain
Beneficiary:- People Of Bihar
Apply Mode:- Online Apply Mode
Portal:- Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam Portal
Official Website Click Here

Benefits of Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam

  • Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam के माध्यम से आम नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा.
  • इसके माध्यम से नागरिकों की शिकायत पर सुनवाई 60 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी.
  • इस नियम के माध्यम से जल्दी से जल्दी आवेदकों की शिकायत का निवारण किया जाएगा.
  • जब आप किसी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपको तुरंत निबंधन संख्या या पावती प्रदान करके सुनवाई की तिथि बता दी जाती है.
  • शिकायत के विषय में सरकारी कर्मचारी के आमने सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है.

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लोक शिकायत निवारण में किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं?

  • सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में शिकायत की जा सकती है.
  • सरकारी योजना कार्यक्रम या सेवा के संबंध में लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शिकायत दर्ज की जा सकती है.
  • सरकार द्वारा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता के संबंध में शिकायत कर सकते हैं.
  • किसी लोक प्राधिकार के कृत्य करण में विफलता से संबंधित शिकायत.

शिकायत करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • शिकायत संबंधी दस्तावेज
  • बिहार लोक शिकायत निवारण प्रमाण पत्र

परिवाद दायर कौन कर सकता है?

  • बिहार का कोई भी निवासी परिवाद दायर करने के पात्र हैं.
  • यदि किसी व्यक्ति को सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह आवेदन कर सकता है.
  • किसी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवाद दायर कर सकते हैं.
  • यदि किसी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह परिवाद दायर कर सकता है.

बिहार जनता दरबार क्या है?

बिहार राज्य के यदि किसी निवासी को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है या फिर वह सरकारी योजना से संबंधित शिकायत करना चाहता है तो वह बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर आवेदन करके अपनी शिकायत को मुख्यमंत्री जनता दरबार के सामने रख सकता है. बिहार जनता दरबार में अपनी शिकायत पहुंचाने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको नीचे दी जा रही है.

Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam के तहत ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा.

  • होम पेज के अंदर आपको नया परिवाद दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा.
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा.

  • इस पेज के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके Genrate OTP पर क्लिक कर देना होगा.
  • अब आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसे दर्ज करके आपको सबमिट करना होगा.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा.
  • इसमें आपको अपने आवेदन का प्रकार चुन लेना होगा.
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यान से दर्ज कर देनी होगी.
  • फॉर्म भर जाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है जिसके पश्चाताप आवेदन फॉर्म के अगले चरण में पहुंच जाएंगे.
  • अब आपको उसका विषय चुनना होगा जिसके बारे में आपको शिकायत करनी है.
  • अब आपको परिवाद विभाग का चयन करना होगा.
  • इसके बाद आपको मांगी गई जानकारी दर्ज करके मूल परिवाद की छाया प्रति अपलोड कर देनी है.
  • सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Preview And Submit बटन पर क्लिक कर देना होगा.
  • इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा.
  • इसके बाद आपको इसकी एक रसीद मिलेगी जिसे आप को सुरक्षित रख लेना है.

ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको एक A4 पेपर में अपनी शिकायत लिखनी होगी.
अब आपको इस पेपर को और सभी जरूरी दस्तावेजों को अनुमंडल जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जमा करवा देना होगा.

शिकायत स्टेटस कैसे चेक करें?

  • शिकायत स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा.
  • होम पेज के अंदर आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने का ऑप्शन नजर आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है.
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है.
  • इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना होगा.
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको आवेदन से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.

सारांश

आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है. आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर और हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करके शिकायत दर्ज कर पाएंगे. यदि आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया होगा जिसके लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहे.

Helpline Number- 1800 345 6284
Email ID- info-lokshikayat-bih@gov.in

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