PPF Death Claim Rules 2023: आज हम आपको इस आर्टिकल में पीपीएफ अकाउंट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं. यदि आपके किसी पीपीएफ अकाउंट धारक की हाल ही में मृत्यु हुई है और आप उनका डेथ क्लेम अमाउंट प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से डेथ क्लेम का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको PPF Death Claim Rules के बारे में जानकारी देने वाले हैं.
आज हम आपको बताएंगे कि आप इस नए पीपीएफ रूल के मुताबिक किस प्रकार से डेथ क्लेम प्राप्त कर सकते हैं. आपको बताना चाहेंगे कि डेथ क्लेम प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिसकी लिस्ट हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे. इसी के साथ हम आपको इस आर्टिकल में कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स भी शेयर करेंगे ताकि आप आसानी से डेथ क्लेम प्राप्त कर पाए.
Overview of PPF Death Claim Rules
Name of the Organization | EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ORGANISATION |
Name of the Article | PPF Death Claim Rules 2023 |
Type of Article | Latest Update |
Form of Application | Offline |
Detailed Information of PPF Death Claim Rules 2023? | Please Read The Article Completely. |
अब बिना किसी परेशानी के डेथ क्लेम प्राप्त करें, जाने पूरा प्रोसेस
आज हम आपको इस आर्टिकल में डेथ क्लेम प्राप्त करने की पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं. यदि आपको आपके किसी परिचित ने पीपीएफ अकाउंट का नॉमिनी बनाया था और अचानक उनकी मृत्यु हो गई है जिसकी वजह से आप डेथ क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अब आप पीपीएफ डेथ क्लेम रूल के माध्यम से डेथ क्लेम प्राप्त कर सकते हैं. आपको बताना चाहेंगे कि डेथ क्लेम प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में प्रदान करेंगे. इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें.
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PPF Death Claim Rules क्या है?
- यदि किसी पीपीएफ अकाउंट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका खाता सक्रिय नहीं रहता है.
- खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है.
- यदि आप डेथ क्लेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डेथ क्लेम नियमों के अनुसार Form 20 को भरकर जमा कराना होगा.
आवश्यक दस्तावेज
- नॉमिनी द्वारा भरा गया डेथ क्लेम फॉर्म
- पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट
- पीपीएफ अकाउंट होल्डर की पासबुक
How to Apply For PPF Death Claim?
- डेथ क्लेम अमाउंट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको PPF Death Claim Form को चेक और डाउनलोड करना होगा.
- इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा.
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है.
- सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें.
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को और दस्तावेजों को EPFO Office में जमा करवा देना होगा.
- इसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा.
- फॉर्म का सत्यापन हो जाने के बाद आपको क्लेम की राशि प्रदान कर दी जाएगी.
उपरोक्त सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करके आप आसानी से डेथ क्लेम की राशि प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं.
सारांश
आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से PPF Death Claim Rules के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है. आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर और हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करके आसानी से डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे. उम्मीद करते हैं कि इस आर्टिकल की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी जिसके लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरुर करें और हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे.
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