Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023: जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयत्न किए जाते हैं. सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं का संचालन किया जाता है जिनके माध्यम से जातीय भेदभाव को खत्म किया जाता है. आज भी हमारे देश में जातीय भेदभाव बहुत ज्यादा फैला हुआ है. आज भी लोग अपनी जाति के अंदर ही शादी करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से कम समझते हैं.
इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana. इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana क्या है?
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना को अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो अंतरजातीय विवाह करेगा सरकार द्वारा उस नवविवाहित जोड़े को सहायता राशि प्रदान की जाएगी. सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 2.5 लाख रुपए की होगी.
इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा और जातीय भेदभाव को खत्म करने में मदद मिलेगी. सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जाएगा. यदि कोई लाभार्थी गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ उठा लेता है तो उससे लाभ राशि वापस ले ली जाएगी. इस योजना को पहले 2 वर्ष के लिए शुरू किया गया था लेकिन अब इस योजना को प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है.
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांप पैड रिसिप्ट, ₹10 के नोट जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करानी होगी. इस कार्य के बाद लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे. लाभार्थी के अकाउंट में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से यह सहायता राशि भेजी जाएगी और 3 वर्षों के लिए बची हुई राशि का फिक्स डिपाजिट किया जाएगा.
3 साल बाद बची हुई राशि के साथ उस पर अर्जित ब्याज को विवाहित जोड़े को प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन भी किया जाएगा जिसका प्रचार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा. सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किए जाएंगे. अंतरजातीय विवाहित जोड़े को यह ₹25000 की राशि प्रदान की जाएगी.
Overview of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
योजना का नाम | Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 |
किसने आरंभ की | बिहार सरकार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
राज्य | बिहार |
आर्थिक सहायता | 2.5 लाख रुपए |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है. इस योजना के माध्यम से जातीय भेदभाव को कम किया जा सकेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े में से किसी एक को पिछड़ी जाति से होना चाहिए और दूसरे को गैर पिछड़ी जाति से होना चाहिए तब ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. इस योजना के माध्यम से प्रदान की गई सहायता राशि से विवाहित जोड़े की आर्थिक मदद हो पाएगी और वे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे. इस योजना के माध्यम से समाज की सोच में बदलाव आएगा और अंतरजातीय विवाह में वृद्धि होगी.
Benefits and Features of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
- इस योजना को बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है.
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. यह सहायता राशि केवल अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को ही प्रदान की जाएगी.
- सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा कराना अनिवार्य होगा. रिसिप्ट जमा होने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे.
- प्रदान की जाने वाली सहायता राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे जिसमें से 1.5 लाख रुपए रिसिप्ट जमा कराने के बाद प्रदान किए जाएंगे और बची हुई शेष राशि का फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा जो उन्हें 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा.
- इस योजना का हर वर्ष संचालन किया जा रहा है.
- गलत जानकारी के जरिए यदि कोई लाभार्थी लाभ हासिल करता है तो लाभ राशि को वापस ले लिया जाएगा.
- इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा.
- इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा.
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Eligibility of Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासियों द्वारा ही उठाया जा सकता है.
- इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब विवाहित जोड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति से हो और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से हो.
- योजना का लाभ लेने के लिए विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होना आवश्यक है और विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए.
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े को शादी का एक एफिडेविट भी जमा करवाना होगा.
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट से रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा.
- केवल पहली शादी के लिए ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
- विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर इस योजना में आवेदन करने के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना होगा.
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि विवरण दर्ज करना होगा.
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और इस फॉर्म को संबंधित विभाग ब्लाक जमा करवा देना होगा.
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.
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