Bihar Viklang Vivah Yojana: बिहार राज्य में 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति है. ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार विकलांग विवाह योजना को जारी किया गया है. आज हम आपको इस आर्टिकल में विकलांग विवाह योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं.
इस योजना के तहत सभी विकलांग युवा और युवतियों की शादी के लिए सरकार द्वारा ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी समस्या के वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकें. आर्टिकल के अंत में आपको कुछ क्विक लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे ताकि आप बिना किसी समस्या के Bihar Viklang Vivah Yojana के तहत आवेदन कर पाए.
Overview of Bihar Viklang Vivah Yojana
योजना का नाम | Bihar Viklang Vivah Yojana |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
कौन आवेदन कर सकता है? | बिहार राज्य के सभी दिव्यांग युवक – युवतियां आवेदन कर सकते है |
योजना में, आवेदन हेतु कितने प्रतिशत की दिव्यांगता होनी चाहिए? | 40 प्रतिशत या फिर इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए |
विवाह हेतु कितने रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? | 1 लाख रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी |
आधिकारीक वेबसाइट | यहां पर क्लिक करें |
Bihar Viklang Vivah Yojana क्या है?
बिहार सरकार ने राज्य के सभी युवा और युवतियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार विकलांग विवाह योजना को शुरू किया है. इस योजना के माध्यम से विकलांग युवा और युवतियों का भी नया वैवाहिक जीवन शुरू हो सकेगा. बिहार विकलांग विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी जा रही है. इसके लिए इसे अंत तक पढ़े.
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Eligibility of Bihar Viklang Vivah Yojana
- केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही बिहार विकलांग योजना का लाभ दिया जायेगा.
- केवल दिव्यांग आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- आवेदक को कम से कम 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Viklang Vivah Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप बिहार विकलांग योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको नीचे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिन्हें आप ध्यान से फॉलो करें.
- बिहार विकलांग योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इसका Home Page प्रदर्शित हो जाएगा.
- होम पेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है.
- इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा.
- इस पेज के अंदर आपको मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी वह आप को ध्यान से दर्ज करनी है.
- सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको Submit Button पर क्लिक कर देना होगा जिसके बाद आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे.
- पंजीकरण कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वापस होम पेज पर आना होगा.
- होम पेज के अंदर आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना होगा.
- लॉग इन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से दर्ज करें.
- इसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके पश्चात आपको इसकी रसीद प्राप्त हो जाएगी जिसे आप को सुरक्षित रख लेना होगा.
उपरोक्त सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करके आप आसानी से बिहार विकलांग विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे.
सारांश
आज हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Viklang Vivah Yojana के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है. आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़कर और हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करके आसानी से विकलांग विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. उम्मीद करते हैं कि यह आर्टिकल आपको बहुत पसंद आया है जिसके लिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरुर करें और हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे.
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