Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2023: छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सत्र 2009-10 में Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से राज्य की उन सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
आज हम इस लेख के माध्यम से Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana से जुड़ी हर तरह की जानकारी साझा कर रहे हैं। जैसे Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 कब लागू हुआ?, लाभ और मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की पात्रता, सक्षम योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। इसलिए योजना का पूरा लाभ लेने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ें।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के माध्यम से अविवाहित, विधवा महिलाओं एवं 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को योजना में शामिल किया गया है। अब सभी पात्र हितग्राही महिला योजनान्तर्गत ऋण जैसी सुविधा प्राप्त कर अपने लिए लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के तहत ऋण जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर यह ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की ऋण राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष की अवधि के दौरान चुकाई जाएगी।
Short Details of Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023
योजना | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना की शुरुआत | सत्र -2009-10 |
लाभार्थी | विधवा महिलाएं और राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं |
लाभ | लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएँ |
ऋण राशि | 1 लाख रूपए |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
आवेदन कैसे करें ? | आधिकारिक वेबसाइट |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2023 के उद्देश्य
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य- राज्य की उन सभी गरीब एवं विकलांग महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं का चहुंमुखी विकास किया जाएगा, उन्हें 5000 रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की जायेगी। लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम योजना के तहत एक लाख महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला हित में बेहतर प्रयास किया गया है।
महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत सभी जरूरतमंद महिलाओं को जीवन जीने का एक नया तरीका प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के माध्यम से अब तक 1354 महिलाओं को 5000 रुपये का ऋण आवंटित किया जा चुका है। 8 करोड़ 4 लाख लघु उद्योगों की स्थापना के लिए।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में स्वरोजगार स्थापित करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह एक अनूठी पहल है। योजनान्तर्गत एक लाख रुपये की ऋण राशि प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगी। Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सक्षम योजना में आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
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वित्तीय वर्ष के अनुसार भुगतान ऋण राशि का विवरण
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए दिए गए ऋण का समस्त विवरण वित्तीय वर्ष के अनुसार नीचे दर्शाया गया है।
क्र संख्या | वित्तीय वर्ष | ऋण राशि |
1 | 2009-10 | 67 से अधिक महिलाओं को 45 लाख 30 हजार रूपए का ऋण प्रदान किया गया। |
2 | 2010-11 | 90 लाख रूपए का ऋण 162 महिलाओं को दिया गया। |
3 | 2011-12 | 9 लाख 95 हजार रूपए का ऋण 190 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
4 | 2012-13 | 1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रूपए, का ऋण 230 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
5 | 2013-14 | 90 लाख 15 हजार रूपए, ऋण राशि 168 महिलाओं को प्रदान की गयी |
6 | 2014-15 | 1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रूपए ऋण राशि 191 महिलाओं को प्रदान की गयी |
7 | 2015-16 | में मार्च 2016 तक 2 करोड़ 16 लाख 45 हजार रूपए ऋण का लाभ 346 महिलाओं को प्रदान किया गया। |
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana शुरू की गई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में महिला कोष के अंतर्गत महिला सक्षम योजना वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही है।
- Saksham Suraksha Yojana 2023 के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई है।
- एक लाख रुपये तक की ऋण राशि में हितग्राही को वित्तीय वर्ष के अनुसार 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण राशि प्राप्त होगी।
- Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ तलाकशुदा महिलाओं एवं विधवाओं, यौन उत्पीड़न, एचआईवी पॉजिटिव एवं थर्ड जेंडर (ट्रांस जेंडर) महिलाओं को दिया जायेगा।
- 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच की अविवाहित महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं या जो रोजगार के लिए लघु उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, वे भी सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- वित्तीय वर्ष 2017 में ऋण राशि की ब्याज राशि में परिवर्तन हुआ है, पहले लाभार्थी महिला को 6.50% की दर से ऋण प्रदान किया जाता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से संबंधित महिलाओं को भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत जिला स्तर पर ऋण स्वीकृति का अधिकार दिया गया है।
सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ पात्रता एवं मानदंड
- सक्षम सुरक्षा योजना में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी महिला ही आवेदन करने की पात्र मानी जायेगी।
- केवल 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच की बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाओं को ही योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के लिए विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त एवं यौन प्रताड़ित, HIV पॉजिटिव एवं थर्ड जेंडर (ट्रांस जेंडर) तथा अविवाहित एवं स्वयं सहायता समूह एसएचजी महिलाएं ऋण लेने की पात्र हैं।
Saksham Suraksha Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पीड़ित महिला को मेडिकल की ओर से दिया प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2023 हेतु आवेदन कैसे करें ?
सक्षम सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की लाभार्थी महिलाओं को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए लाभार्थी पात्र आवेदक महिला को अपने क्षेत्र के नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या अपने नजदीकी आंगनबाडी केंद्र में जाना होगा।
- वहीं से कर्ज लेने के लिए सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद प्रपत्र में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और सभी विवरण दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें।
- इसके बाद अपना आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
- आवेदन पत्र की जांच कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जायेगी, सफल जांच के बाद लाभार्थी आवेदक महिला को आसान शर्तों पर ऋण राशि प्रदान की जायेगी।
- इस प्रकार आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।
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FAQs About Saksham Suraksha Yojana 2023
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई?
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना सत्र 2009-10 में प्रारंभ की गई थी।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana से राज्य की महिलाओं को क्या लाभ प्राप्त होगा ?
पात्र लाभार्थी महिलाओं को सक्षम सुरक्षा योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सशक्त बनने में मदद मिलेगी।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से अब तक महिलाओं को कितनी ऋण राशि आवंटित की जा चुकी है ?
प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वयं का लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 8 करोड़ से अधिक की ऋण राशि आवंटित की गई है। योजनान्तर्गत ऋण राशि से 1300 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।
राज्य की किन महिलाओं को सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन के लिए पात्र माना गया है?
प्रदेश की उन सभी महिलाओं को सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है। जो 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग में है और जो अविवाहित है और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, जो तलाकशुदा है, और बीपीएल श्रेणी से संबंध रखता है।
सक्षम योजना के तहत महिलाओं का ऋण किसके द्वारा स्वीकृत किया जायेगा?
यह योजना राज्य स्तर पर लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सक्षम योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली ऋण राशि जिलाधिकारी (कलेक्टर) के माध्यम से स्वीकृत की जाएगी।
क्या सक्षम सुरक्षा योजना के तहत महिलाएं अपने हुनर के अनुसार स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं?
हां, सक्षम सुरक्षा योजना के तहत महिलाएं अपने हुनर के दम पर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं, जिससे उनके हुनर को नई पहचान मिलेगी। महिला कोष द्वारा महिलाओं को उनके कौशल को निखारने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, साथ ही वे आर्थिक मजबूती भी हासिल कर सकेंगी।
महिलाओं को ऋण राशि पर कितने प्रतिशत ब्याज देना होगा?
एक लाख रुपये की ऋण राशि पर लाभार्थी महिलाओं को पांच प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।