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Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022: बुजुर्ग नागरिकों को सरकार दे रही 1000 रूपये मासिक पेंशन, जाने आसान आवेदन प्रक्रिया

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022: निराश्रित वृद्ध, विधवा, विकलांग व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं आदि को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है.  इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य रूप से 5 प्रकार की पेंशन योजनाओं को लागू किया गया है.

इन योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना,  एकल नारी सम्मान पेंशन योजना,  मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना,  लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है. योजना में उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले किसी भी जात अथवा वर्ग के नागरिकों को सरकार की ओर से पेंशन प्रदान की जाएगी.  इस योजना में सामान्य वर्ग को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी इस योजना के लाभार्थी होंगे.

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 क्या है?

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 राजस्थान सरकार द्वारा असहाय और निराश्रित वृद्धा, विकलांग व्यक्तियों, विधवा महिलाओं आदि को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की योजना है.  इस योजना के अंतर्गत पेंशन के रूप में एक निश्चित धनराशि लाभार्थियों को सरकार की ओर से प्रदान की जाती है,  ऐसा मानना है कि इस राशि के माध्यम से लाभार्थी अपने जीवन की गाड़ी को आसानी से चला पाएंगे.

योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को राजस्थान सरकार की ओर से हर महीने ₹750 की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी.  75 साल अथवा इससे अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने ₹1000 की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी. पारदर्शिता और लाभार्थी तक सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. ऐसे में इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के पास किसी भी बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है.

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 के उद्देश्य

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य निराश्रित विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांगों, बुजुर्गों को जीवन की साँझ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाना है.  सरकार का मानना है इस उम्र में यदि किसी के पास आमदनी का कोई साधन नहीं होता तो ऐसे में यह पेंशन की छोटी सी धनराशि उसके जीवन को जैसे तैसे चलाने में सहायक सिद्ध होती है.  योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से तंगी में जीने वाले उपरोक्त लोगों को पेंशन प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 की पात्रता

  • Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक के पास खुद का कोई आय का सशक्त साधन नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आमदनी ₹48000 अथवा उससे कम होनी चाहिए
  • इसी के साथ मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाली लाभार्थी को 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है.  विधवा तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना में पात्र माना गया है.

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Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए पेंशन की श्रेणी के अनुसार दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-

  •  आधार कार्ड
  •  बैंक खाते की पासबुक
  •  मोबाइल नंबर
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  आय प्रमाण पत्र

Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2022 आवेदन कैसे करें

  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • उसके बाद आप पेंशन के लिए योग्य हैं या नहीं यह जानने के लिए आप वेबसाइट में दिए गए “एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया” नामक विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं,
  • इस विकल्प पर क्लिक करके आप यह जान सकते हैं कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं अथवा नहीं,
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वयं भी किया जा सकता है इसी के साथ अपने नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाकर भी आवेदन करवाया जा सकता है.
  • ब्लॉक कार्यालय में जाने के बाद आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फार्म भरकर जमा करना होगा.
  • ब्लॉक कार्यालय में आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फार्म को सहायक डाक्यूमेंट्स के साथ बीडीओ की ओर से तहसीलदार के पास भेजा जाता है. तहसीलदार के द्वारा फार्म का सत्यापन करने के बाद लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाती है.

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